विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

संभल में भांजी से रेप करने वाले मामा को 20 साल की जेल, तीन साल बाद मिला न्याय

Published: Thu, 19 Mar 2026 12:57 PM (IST)

संभल के चंदौसी में एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने रामपुर निवासी जगत सिंह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

News Article Hero Image
timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, संभल। किशोरी जिसे मामा कहकर बुलाती थी, उसी ने हवस का शिकार बना डाला। चंदौसी में अक्टूबर 2023 की घटना में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने रामपुर निवासी जगत सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। महिला ने तीन अक्टूबर 2023 को जगत सिंह के खिलाफ नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि मुंह बोले भाई जगत सिंह का घर पर आना-जाना था।

13 जुलाई को उसकी 10 वर्षीय बेटी अपनी चार वर्षीय छोटी बहन के साथ घर में थी। करीब 11 बजे आरोपित जगत सिंह घर आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

यह भी पढ़ें- सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला से दुष्कर्म, सफाई कर्मचारी पर आरोप; पांच माह की गर्भवती है पीड़िता

किसी को बताने पर जान से मारने की दी धमकी

किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद केस में सुनवाई शुरू हुई। विशेष लोक अभियोजक आदित्य सिंह ने बताया कि केस में पीड़ित समेत सात लोगों के बयान दर्ज हुए थे।

जिसमें पीड़ित की चार वर्षीय बहन के बयान भी शामिल हैं। पीड़ित आरोपित को मामा बोलती थी, जोकि उससे करीब उम्र में 40-45 साल बड़ा है।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।