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संतकबीरनगर में सात खाद्य विक्रेताओं पर लगा 5.15 लाख रुपये जुर्माना, कानपुर देहात और गोरखपुर के व्यापारी भी शामिल

Published: Thu, 03 Sep 2026 05:46 PM (IST)

संतकबीरनगर में एडीएम कोर्ट ने सात खाद्य विक्रेताओं पर 5.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। राजकीय प्रयोगशाला की जांच ...और पढ़ें

यह फोटो एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

यह फोटो एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. संतकबीरनगर में सात खाद्य विक्रेताओं पर 5.15 लाख जुर्माना लगा।

  2. रस्क, तेल, पेड़ा, बर्फी सहित कई खाद्य नमूने फेल हुए।

  3. जुर्माना न भरने पर लाइसेंस निलंबित, भू-राजस्व की तरह वसूली।

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश की कोर्ट ने सात खाद्य विक्रेताओं पर 5.15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। राजकीय प्रयोगशाला-लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में रस्क, वनस्पति तेल, पेड़ा, बर्फी, बोतलबंद पानी, आइसक्रीम आदि खाद्य वस्तुओं के नमूने फेल पाए गए थे। उसकी गुणवत्ता खराब मिली थीं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इनके खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था।

राजकीय प्रयोगशाला-लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में रस्क की गुणवत्ता खराब मिलने पर गोरखपुर जनपद के बेलघाट थाने के कूरी बाजार के विक्रेता सदानंद गुप्ता पर पांच हजार रुपये, शिवम जनरल स्टोर के मालिक रामचंदर पर 20 हजार रुपये व आपूर्तिकर्ता गोरखपुर जनपद के गीडा के क्रेजी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये जुर्माना लगा है।

वहीं वनस्पति तेल की गुणवत्ता खराब मिलने पर धनघटा थाना क्षेत्र के ठकुराडांड़ी के विक्रेता पंकज कुमार चौधरी पर दस हजार रुपये व कानपुर देहात के रमाबाई नगर के डीआइसी रनिया के मेसर्स अग्रवाल एग्रो संस पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगा है।

जबकि पेड़ा की गुणवत्ता खराब मिलने पर सिद्धार्थनगर जनपद के खेसरहा थाना के ऐचनी गांव के विक्रेता राजेश गुप्ता व यहीं के मेसर्स गोकुल ट्रेडर्स के निर्माता विनोद गुप्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगा है।

इसके अलावा बर्फी की गुणवत्ता खराब मिलने पर इस जनपद के मेंहदावल थाना क्षेत्र के फरदहा गांव के विक्रेता गिरजेश मौर्या पर 25 हजार रुपये, बोतलबंद पानी की खराब गुणवत्ता पर सरैया बाईपास के सुनील कुमार जायसवाल पर दस हजार रुपये जुर्माना लगा।
वहीं, खराब आइसक्रीम पर धनघटा थाना क्षेत्र के गागरगाड़ गांव के सुशील कुमार पर दस हजार रुपये तथा खराब खाद्य वस्तु के एक अन्य मामले में धनघटा तहसील क्षेत्र के चंद्रोटी गांव के मेसर्स माही बेकर्स के प्रोपराइटर अश्वनी यादव पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगा है। इस प्रकार एडीएम वित्त एवं राजस्व सत्य प्रकाश की कोर्ट ने सात खाद्य विक्रेताओं पर पांच लाख 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

राजकीय प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में खाद्य वस्तु की गुणवत्ता खराब मिली थीं। इस पर एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट में वाद दायर किया गया था। जल्द जुर्माना जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। इसके साथ ही लाइसेंस निलंबित करने की कार्यवाही होगी। -सतीश कुमार, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग।