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    सिद्धार्थनगर में नियमों की आड़ में मिट्टी खनन का बड़ा खेल, माफिया काट रहे चांदी; मिलीभगत की आशंका

    Updated: Sat, 16 May 2026 08:16 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी कार्यों की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन हो रहा है, जिसमें मानक से अधिक खुदाई की जा रही है। ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में खनन नियमों की आड़ में मिट्टी खनन का बड़ा खेल चल रहा है। सदर तहसील क्षेत्र में दिन-रात ट्रैक्टर-ट्राली और डंपर तेज रफ्तार से मिट्टी ढोते नजर आ रहे हैं। इनमें कितने वाहन वैध परमिट और रायल्टी के आधार पर चल रहे हैं और कितने अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, इसका स्पष्ट रिकार्ड जिम्मेदार विभागों के पास भी नहीं दिख रहा।

    लोटन थाना, मोहाना, उस्का बाजार और सदर थाना क्षेत्र में खुलेआम मिट्टी खनन किया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के भीमापार, रेहरा और बलुरी गांव के लोगों ने खनन में लगे वाहनों के वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई सीमित नजर आ रही है। खनन से जुड़े नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

    राजस्व विभाग केवल गाटा संख्या और किसान के नाम का सत्यापन करता है, जबकि खनन विभाग परमिट जारी कर रायल्टी जमा कराता है। आरोप है कि कितने घन मीटर मिट्टी निकालनी है और वास्तविक खनन कितना हुआ, यह पूरा मामला फाइलों तक सीमित रह जाता है। इससे विभागीय मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है।

    दो दिन पहले सदर तहसीलदार की टीम ने अवैध खनन में लगी दो डंपरों को पकड़कर सीज किया था। इसके बावजूद क्षेत्र में खनन का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा।

    सरकारी योजनाओं की आड़ में बढ़ा खेल

    खनन माफिया अब सरकारी कार्यों के नाम पर भी नियमों का लाभ उठा रहे हैं। शासन की योजनाओं में मिट्टी खनन के लिए प्राथमिकता के आधार पर परमिट जारी करने का प्रावधान है। आरोप है कि इसी नियम का सहारा लेकर मामूली रायल्टी जमा कर परमिट हासिल कर लिया जाता है और बाद में मानक से अधिक मिट्टी की खुदाई की जाती है।

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    यह हैं खनन से जुड़े नियम

    नियमों के अनुसार यदि कोई किसान निजी कार्य के लिए अपने खेत से मिट्टी निकालना चाहता है तो राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद उसे निश्शुल्क परमिट दिया जा सकता है। शासकीय कार्यों के लिए संबंधित विभाग की संस्तुति पर आवश्यक घन मीटर के अनुसार परमिट जारी होता है। वहीं निजी व्यावसायिक उपयोग के लिए रायल्टी जमा करना अनिवार्य है।

    सदर तहसील में हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है। मिट्टी खनन से संबंधित शिकायतें मिली हैं। लोटन क्षेत्र में दो डंपर सीज किए गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। बिना रायल्टी और निर्धारित सीमा से अधिक मिट्टी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    -राहुल सिंह, सदर एसडीएम