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    सुलतानपुर में 75 साल बाद कब्जा मुक्त होगी 50 करोड़ की 100 बीघा सरकारी जमीन, हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन

    Updated: Wed, 27 May 2026 07:27 PM (IST)

    उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने सुलतानपुर के जमखुरी गांव में 75 साल से कब्जा की गई 50 करोड़ की 100 बीघा सरकारी जमीन खाली कराने का आदेश दिया है। इस भूमि प ...और पढ़ें

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    HighLights

    1. सुलतानपुर में 100 बीघा सरकारी जमीन खाली कराने का आदेश।

    2. जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये, 75 साल से था कब्जा।

    3. उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की मिलीभगत पर भी चेतावनी दी।

    संवाद सूत्र, लम्भुआ (सुलतानपुर)। जमखुरी गांव में लगभग 75 वर्षों से कब्जा की गई करीब 100 बीघा सरकारी जमीन को खाली कराने का आदेश उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने दिया है। इस जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

    इस सरकारी भूमि पर पूर्व में भी कब्जे को लेकर कई बार शिकायतें और कार्रवाई हुई थींं। लेकिन, कब्जा बरकरार रहा। सरकार ने इसी भूमि पर ग्रामीणों के लिए स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था। कब्जे के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका।

    कोर्ट ने दिए जमीन खाली करने के आदेश

    बेदखली के आदेश के खिलाफ केशव प्रसाद ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने 26 मई को सरकारी भूमि को खाली कराकर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकारी जमीन खाली कराने में किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत पाई गई तो उसके विरुद्ध भी न्यायालय सख्त कार्रवाई करेगा। सुनवाई के दौरान याची को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया गया।

    न्यायालय ने याची को कड़ी फटकार लगाई। भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा न करने की चेतावनी दी। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता डा. कृष्ण सिंह ने न्यायालय को बताया कि केशव प्रसाद पूर्व में भी इसी सरकारी भूमि विवाद को लेकर उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं, जहां उनके विरुद्ध 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

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