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    सुलतानपुर : पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई दस साल की कैद, लगाया 18000 का जुर्माना; पैसे पीड़िता को देने के आदेश

    Updated: Wed, 15 Jul 2026 10:50 PM (IST)

    सुलतानपुर में पाक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी सुरेश को 10 साल कैद और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जिसमें जुर्माने की राशि पीड़ित ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई।

    2. जुर्माने की 18 हजार रुपये राशि पीड़िता को देने का आदेश।

    3. जानलेवा हमले में तीन दोषी करार, पूर्व चेयरमैन की जमानत पर बहस।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। किशोरी को घर से बुलाकर दुष्कर्म करने वाले को पाक्सो कोर्ट के जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दस साल कैद व 18 हजार रुपये कैद की सजा सुनाई है। उसे मंगलवार को दोषी ठहरा कर जेल भेजा गया था।

    घटना कुड़वार क्षेत्र के एक गांव की है। विशेष लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी ने बताया कि घटना की एफआइआर किशोरी के पिता ने लिखाई थी, जिसके अनुसार उसकी नाबालिग बेटी को गांव का सुरेश घर से बुलाकर अरहर के खेत में ले गया उसके साथ दुष्कर्म किया।

    बेटी डर गईं थी। पिता ने डायल 112 बुलाया तब बेटी खेत से बाहर आई और रिपोर्ट लिखाई गईं। यही बयान पिता और पीड़िता ने न्यायालय में दिया। जज ने सुरेश को दोषी ठहराया था। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया है।

    जानलेवा हमले में दो सगे भाई सहित तीन दोषी

    मुकदमेबाजी की रंजिश में जानलेवा हमला कर युवक को घायल करने वाले तीन आरोपियों को एडीजे संध्या चौधरी ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया है। उन्हें शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषी दो अशोक शुक्ला व लल्लन शुक्ला सगे भाई है।

    घटना की एफआइआर धर्मराज सिंह ने कूरेभार थाने में दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार वह धनपतगंज बाजार में टेलीफोन एक्सचेंज के पास 30 अप्रैल 2010 को शाम बजे खड़े थे। तभी नरोत्तमपुर सेवतरी के अशोक शुक्ला व लल्लन शुक्ला व दिनेश पाठक निवासी हन्ना हरौरा बाइक से आए उन लोगों ने मुकदमे बाजी की रंजिश में कट्टे से सर में गोली मार दी थी। हल्ला गोहार पर लोग आये तो आरोपित भाग गए थे। तीनों को दोषी ठहरा कर जेल भेज दिया गया। उन्हें 17 जुलाई को तलब कर सजा सुनाई जाएगी।

    पूर्व पालिकाध्यक्ष की अग्रिम जमानत पर हुई बहस

    कोतवाली नगर के खैराबाद में बाउंड्रीवाल गिराकर मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपी पालिकाध्यक्ष की अग्रिम जमानत पर बुधवार को बहस हुई। पूर्व चेयरमैन सैयद रहमान उर्फ मानू पहले से ही अग्रिम जमानत पर है। उसी आदेश को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जमानत याचिका में जानलेवा हमले की धारा दी गई है, जबकि पुलिस ने उक्त धारा हटा दी है।

    खबरें और भी

    घटना की एफआइआर इकबाल अहमद ने 30 मई को पंजीकृत कराई थी। आरोप है कि पुश्तैनी मकान की बाउंड्रीवाल गिराया, मारपीट और जानलेवा हमला किया। इसके आरोपी पूर्व चेयरमैन सैयद रहमान उर्फ मानू और उनके पुत्र सैयद अफ्फान ने न्यायालय की शरण ली है।