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वाराणसी में 50 करोड़ रुपये की जमीन हथियाने के मामले में आरोपित को मिली अग्रिम जमानत

By Anurag Singh Edited By: Abhishek sharma
Published: Thu, 27 Aug 2026 01:06 PM (IST)

वाराणसी में 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन हड़पने के मामले में आरोपी वरुणपति उपाध्याय को अग्रिम जमानत मिली। ...और पढ़ें

वाराणसी में 50 करोड़ की जमीन हड़पने के आरोप में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत।

वाराणसी में 50 करोड़ की जमीन हड़पने के आरोप में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत।

HighLights

  1. वाराणसी में 50 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला।

  2. आरोपी वरुणपति उपाध्याय को मिली अग्रिम जमानत।

  3. बीमार पति से जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया।

विधि संवाददाता, वाराणसी। 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन को कथित रूप से हड़पने के मामले में अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत से दरेखू, रोहनिया निवासी वरुणापति उपाध्याय को अग्रिम जमानत मिल गई। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन कथानक के अनुसार शिकायतकर्ता प्रमिला मिश्रा ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति की उम्र करीब 65 वर्ष है और वह लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित होकर नियमित डायलिसिस करा रहे थे।

इसी दौरान उनकी बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर आरोपित विशाल मिश्रा, रवि उपाध्याय, वरुणापति उपाध्याय, नितेश राय, सुरेश कुमार सिंह व अन्य ने आपस में मिली भगत करके उसके पति को ले जाकर सात अप्रैल 2026 को लगभग 70 बिस्वा भूमि को अपने पक्ष में बैनामा करवा लिया।

जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक है। अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप मात्र से अपराध सिद्ध नहीं हो जाता।

उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित के खिलाफ किसी भी प्रकार की भूमि या दस्तावेज को अपने नाम करवाने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।