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ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार के नियमित दर्शन-पूजन और बंद तहखानों के एएसआइ सर्वे पर 15 अक्‍टूबर को होगी सुनवाई

By Amarrendra tiwariEdited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 05:35 PM (IST)

ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और बंद तहखानों के एएसआइ सर्वे से संबंधित लंबित मुकदमों में जिला ...और पढ़ें

ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी दर्शन और एएसआइ सर्वे पर 15 अक्टूबर को सुनवाई।

ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी दर्शन और एएसआइ सर्वे पर 15 अक्टूबर को सुनवाई।

HighLights

  1. ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी दर्शन-पूजन पर सुनवाई।

  2. बंद तहखानों के एएसआइ सर्वे की मांग पर सुनवाई।

  3. जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में 15 अक्टूबर को सुनवाई।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार के नियमित दर्शन-पूजन की इजाजत देने व किरण सिंह की ओर से बंद तहखानों का एएसआइ सर्वे करने की मांग समेत अन्य लंबित मुकदमों में सुनवाई के लिए जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने 15 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी के ही मामले में 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के दृष्टिगत सभी मामलों में अगली सुनवाई के लिए जिला जज ने अग्रिम तिथि मुकर्रर कर दी। बता दें कि वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल एक रिट याचिका 1246/2020 में सुप्रीमकोर्ट द्वारा 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में ज्ञानवापी से संबंधित लंबित मुकदमों में अगले आदेश तक कोई भी प्रभावी अंतरिम अथवा अंतिम आदेश पारित न करने का अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिस मुकदमे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट (उपासना स्थल अधिनियम) का मामला शामिल है उसमें अगले आदेश तक कोई प्रभावी अथवा अंतरिम आदेश पारित न किया जाए।मां श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन-पूजन की इजाजत देने को लेकर पांच महिलाओं की ओर से दाखिल मुकदमा में चोलापुर थाना क्षेत्र के महमुदपुर गांव निवासी जयप्रकाश रामचन्दर राजभर द्वारा पक्षकार बनाने की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वापस लेने की अपील पर सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि मुकर्रर कर दी गई।