आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म मामला: आरोपितों ने आरोपों से किया इनकार, 5 सितंबर को अगली सुनवाई
बीएचयू आईआईटी छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां आरोपितों ने आरोपों से इनकार किया। अदालत ...और पढ़ें

आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को।
HighLights
बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई।
आरोपितों ने अदालत में आरोपों से किया इनकार।
अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी, साक्ष्य प्रस्तुत होंगे।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू आईआईटी की छात्रा संग हुई सामूहिक दुराचार के मामले में शनिवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपितों का अदालत में लिखित बयान दर्ज किया गया। आरोपितों ने घटना वाले दिन बीएचयू परिसर में जाना तो स्वीकार किया किंतु पीड़िता और उसके साथी द्वारा लगाए गए आरोपों से इंकार किया।
आरोपितों की ओर से यह बयान दिया गया कि उनलोगों ने किसी भी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं किया था। वे किसी भी घटना में शामिल नहीं थे। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके आरोपों की पुष्टि करता हो। पुलिस द्वारा प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी संलिप्तता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं।
आरोपितों के अधिवक्ता ने कथन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अदालत से अपील की। तीनों का बयान दर्ज होने के पश्चात् अदालत ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आरोपितों को अवसर देते हुए पांच सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपित कुणाल पांडेय,आनंद चौहान व सक्षम पटेल के अलावा उनके अधिवक्ता श्री नाथ त्रिपाठी,अजय सिंह,राजीव रंजन सिंह,कुंदन सिंह और अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता मौजूद रहे।
प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय,आनंद उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर लंका पुलिस ने तीनों को 31 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों आरोपित फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता और उसके साथी समेत दस गवाहों के अदालत में बयान दर्ज किए गए हैं।
