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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले साक्ष्‍यों को जिला प्रशासन को सौंपने का आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Thu, 14 Sep 2023 02:57 PM (GMT+05:30)

    ज्ञानवापी परिसर में हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्‍यों के नष्‍ट होने और साक्ष्‍यों के संरक्षण के मामले में जिला जज अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत ने आदेश ...और पढ़ें

    Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले साक्ष्‍यों को जिला प्रशासन को सौंपने का आदेश
    Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले साक्ष्‍यों को जिला प्रशासन को सौंपने का आदेश

    वाराणसी, जेएनएन। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्‍यों के नष्‍ट होने और साक्ष्‍यों के संरक्षण के मामले में जिला जज अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत ने आदेश जारी किया है। राखी सिंह बनाम भारत सरकार प्रकरण में अदालत की ओर से दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश में साक्ष्‍यों के संकलन और उनको सुरक्षित जिला प्रशासन या नामित अधिकारी की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

    जिला जज अजय कृष्‍ण विश्‍वेश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उभय पक्षों को सुन लिया गया है और पत्रावली का अवलोकन भी कर लिया है। इस प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कराया जा रहा है। यह उचित प्रतीत होता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के सर्वे में जो भी वस्तुएं और सामग्री प्रश्नगत स्थल से प्राप्त हों इस वाद के तथ्यों से संबंधित हों अथवा हिंदू धर्म व पूजा पद्धति से संबंधित हों अथवा ऐतिहासिक या पुरातत्व दृष्टिकोण से इस बात के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

    उन्हें जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी की सुपुर्दगी में दे जो उन वस्तुओं को सुरक्षित रखेंगे। जब भी उन्हें न्यायालय तलब करेगी उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया सर्वे के दौरान प्राप्त सामग्रियों की एक सूची बनाएगी और उस सूची की एक प्रति न्यायालय में दाखिल करेगी और एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को सौंप देगी।