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    गंगा में बिरयानी अवशेष फेंकने का मामला, 27 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

    Updated: Thu, 23 Apr 2026 12:32 PM (GMT+05:30)

    वाराणसी में रमजान के दौरान नाव पर इफ्तार और गंगा में बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति वि ...और पढ़ें

    गंगा में बिरयानी अवशेष फेंकने के मामले में हाई कोर्ट 27 अप्रैल को करेगा सुनवाई।

    गंगा में बिरयानी अवशेष फेंकने के मामले में हाई कोर्ट 27 अप्रैल को करेगा सुनवाई।

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    विधि संवाददाता, प्रयागराज। वाराणसी में रमजान के महीने में नाव पर इफ्तार करने व बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के मामले में 27 अप्रैल को सुनवाई होगी।

    इस मामले की बुधवार को न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की एकल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है।

    मामले के अनुसार वाराणसी निवासी मो. आजाद अली, निहाल अफरीदी, मो. तहसीम, मोहम्मद तौशीफ, अनस व अन्य के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है। ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की है।