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रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब ड्यूटी के दौरान घायल होने पर आसानी से मिलेगी छुट्टी और इलाज

Published: Sat, 24 Oct 2026 07:59 AM (IST)

ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले रेलकर्मियों को अब इलाज और अवकाश के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डीआरएम आशीष ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर

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HighLights

  1. घायल रेलकर्मियों को इलाज और अवकाश अब आसानी से मिलेगा।

  2. निगरानी अधिकारी IOD फॉर्म उपलब्ध कराने को बाध्य होंगे।

  3. ड्यूटी पर चोट लगने पर दो गवाहों की शर्त समाप्त।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले रेलकर्मियों को इलाज और अवकाश के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें अपने निगरानी अधिकारी से आइओडी (इंजरी ऑन ड्यूटी) फार्म लेकर हादसे से जुड़ी जानकारी भरकर अधिकारी को सौंपनी होगी।

अधिकारी घायल कर्मचारी को फॉर्म उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे। बनारस रेल मंडल के डीआरएम आशीष जैन ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया है। एनई रेलवे मेंस कांग्रेस ने स्थायी वार्ता तंत्र (पीएनएम) की बैठक में यह मुद्दा उठाया था।

रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार, घर से ड्यूटी के लिए निकलने और ड्यूटी के बाद घर पहुंचने के बीच हुए हादसे को ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा माना जाता है। ऐसी स्थिति में घायल रेलकर्मी को मिलने वाला अवकाश उसके उपार्जित अवकाश में समायोजित नहीं किया जाता।

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पहले इस सुविधा के लिए दो गवाहों की जरूरत होती थी। नए आदेश के बाद यह शर्त भी समाप्त हो गई है। हालांकि, रेल मंडल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आइओडी से जुड़ी गलत जानकारी देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।

यूनियन के मुद्दा उठाने पर डीआरएम ने संज्ञान लिया और एक स्पष्ट आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक निगरानी अधिकारी कर्मचारी को फार्म उपलब्ध कराने में विलंब नहीं करेंगे। कर्मचारियों से भी अपील की गई है कि सही और सटीक सूचना दें।- अखिलेश पांडेय, महामंत्री एनईआरएमसी

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