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देहरादून सड़क हादसे में पूर्व सैन्यकर्मी की मौत, परिवार वालों को मिलेगा 10.17 लाख का मुआवजा

Published: Thu, 17 Sep 2026 05:13 AM (GMT+05:30)

देहरादून में एक सड़क हादसे में पूर्व सैन्यकर्मी की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. देहरादून सड़क हादसे में पूर्व सैन्यकर्मी विनोद कुमार की मौत।

  2. न्यायाधिकरण ने परिजनों को 10.17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश।

  3. मुआवजे का भुगतान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करेगी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। सड़क हादसे में पूर्व सैन्यकर्मी की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 10.17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस दौरान बीमा कंपनी ने चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी सवाल उठाया। हालांकि सुनवाई के दौरान चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

मामला नवंबर 2019 का है। देहरादून-चकराता रोड पर एक स्वीट शाप के पास कार की टक्कर से पूर्व सैन्यकर्मी विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटी प्रिया ने न्यायाधिकरण में 20.35 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सुनवाई के दौरान माना कि कार चालक अनिल कुमार वाहन को तेज गति से चला रहा था। इसके साथ ही यह भी माना गया कि मृतक चालक विनोद ने भी रात के समय चलते समय सावधानी नहीं बरती। ऐसे में मृतक की भी लापरवाही मानते हुए 10.17 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया गया। मुआवजे की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करनी होगी।

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