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    देहरादून पॉक्सो मामला: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मनवीर की जमानत याचिका खारिज

    Updated: Wed, 05 Aug 2026 11:48 PM (GMT+05:30)

    नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मनवीर की विशेष पॉक्सो अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज।

    2. विशेष पोक्सो अदालत ने याचिका को अस्वीकार किया।

    3. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट अहम सबूत।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मनवीर की विशेष पॉक्सो अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले भी सह आरोपित की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

    आरोपित पर प्रेमनगर कोतवाली क्षेत्र में 16 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग को बहला-फुसलाकर फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। इस मामले में अप्रैल 2026 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

    इस मामले में आरोपित की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि जमानत मिलने पर आरोपित प्रत्येक नियत तिथि पर समय से न्यायालय में उपस्थित होगा। इस पर विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया।

    उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान और चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि करते हैं। अभी इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी शेष है। ऐसे में आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती।