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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पहले कार में दी लिफ्ट, फिर बैग से उड़ा दिए 40 हजार रुपये Dehradun News

By BhanuEdited By:
Updated: Fri, 14 Feb 2020 01:54 PM (IST)

ऋषिकेश रोड पर कार में लिफ्ट देकर कुछ लोगों ने बैग में रखे एक व्यक्ति के 40 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पहले कार में दी लिफ्ट, फिर बैग से उड़ा दिए 40 हजार रुपये Dehradun News
पहले कार में दी लिफ्ट, फिर बैग से उड़ा दिए 40 हजार रुपये Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। ऋषिकेश रोड पर कार में लिफ्ट देकर कुछ लोगों ने बैग में रखे एक व्यक्ति के 40 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मेरठ निवासी प्रहलाद सिंह परिवार के साथ कुड़कावाला में अपने मित्र नरेंद्र कुमार के यहां आए हुए थे। वह हरिद्वार जाने के लिए डोईवाला चौक पर खड़े इन लोगों के समीप एक हरे रंग की बोलेरो रुकी। चालक ने उनको हरिद्वार छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बैठा दिया। 

तभी उसमें बैठे कुछ लोगों ने अगली सीट से उठकर पीछे जाकर बैठने के साथ प्रह्लाद सिंह परिवार सहित आगे बिठाकर उसका समान भी पीछे रख दिया। आगे चलकर कार में बैठे लोगों ने बहानेबाजी कर भानियावाला तिराहे पर प्रह्लाद सिंह को परिवार सहित उतरा दिया। उसके बाद जब प्रह्लाद सिंह को शक हुआ और उसने अपना बैग चेक किया तो उसमें रखे 40 हजार रुपये गायब मिले। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस मामले में जांच में जुटी है।

चेक बाउंस मामले में आरोपी को सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला निशा देवी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपित को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास व एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता मनीष कुमार धीमान ने बताया कि अभियुक्त संजय पाल ने देनदारी की एवज में डोईवाला के दिनेश लोधी को एक लाख रुपये का चेक दिया। लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपित को नोटिस दिया। 

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उसके बाद भी जब रकम नहीं लौटाई तो उन्होंने इस मामले में कोर्ट में वाद दायर किया। अधिवक्ता मनीष कुमार धीमान ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला निशा देवी ने सुनवाई के बाद दोषी को छह माह के साधारण कारावास एवं एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की रकम न दिये जाने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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