यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Rishikesh Minor Rape Case: होटल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले मैनेजर को 20 साल की सजा
Rishikesh Minor Rape Case Update News ऋषिकेश में एक होटल के मैनेजर को दिल्ली से आई एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया है। न्यायालय विशे ...और पढ़ें

HighLights
- दिल्ली से ऋषिकेश पहुंची किशोरी को पहले होटल में दिया कमरा, रात को किया दुष्कर्म
- पढ़ाई से परेशान होकर पहले हरिद्वार और इसके बाद ऋषिकेश पहुंचकर रात होटल में रुकी
जागरण संवाददाता, देहरादून। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दिल्ली की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित होटल के मैनेजर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के मुताबिब दिल्ली की रहने वाली एक किशोरी घर में बिना बताए 17 फरवरी 2023 को हरिद्वार आई। उसने पढ़ाई से परेशान होकर यह कदम उठाया।
सस्ता होटल ढूंढ रही थी लड़की
पहले वह हरिद्वार घूमी और फिर ऋषिकेश पहुंच गई। ऋषिकेश पहुंचने पर उसके पास कम रुपये नहीं बचे थे, ऐसे में वह सस्ता होटल का कमरा ढूंढने लगी। उसने एक होटल में कमरे का पता किया तो वहां 500 रुपये बताया गया। वह इससे भी सस्ता कमरा ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी सस्ता कमरा नहीं मिला।
शाम के समय वह दोबारा उसी होटल में पहुंची जहां होटल के मैनेजर मान सिंह ने उससे रुपये नहीं लिए और बिना एंट्री के एक कमरे में ठहरा दिया। इसके बाद मानसिंह ने उसे खाना भी खिलाया।
रात में पीड़िता के साथ किया दुष्कर्म
रात को मान सिंह उसके कमरे में आया और बगल वाले बेड पर सो गया। कुछ देर बाद उसने छूने का प्रयास किया तो पीड़ित ने इसका विरोध किया और कमरे से बाहर निकलने को कहा। आरोपित ने पीड़ित के कपड़े उतारे और उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को ही पीड़ित होटल के कमरे से बाहर निकल गई और एक स्कूटी चालक की मदद से ऋषिकेश कोतवाली पहुंची, जहां पीड़ित ने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने पीड़ित के पिता व मामा को दिल्ली से ऋषिकेश बुलाया।
आरोपित अभी जेल में है बंद
इस मामले में पुलिस ने 20 फरवरी 2023 को आरोपित मान सिंह निवासी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 21 फरवरी 2023 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तब से आरोपित जेल में बंद है। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को अदालत ने केस पर फैसला सुनाया। साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को पांच लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाने के आदेश जारी किए हैं।