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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    नए साल के जश्न में नशा और तेज गति सीधे पहुंचेंगे जेल

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Tue, 18 Dec 2018 08:39 PM (GMT+05:30)

    पुलिस ने 20 दिसंबर से नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर वाहन चालक को जेल भेजा जा ...और पढ़ें

    नए साल के जश्न में नशा और तेज गति सीधे पहुंचेंगे जेल
    नए साल के जश्न में नशा और तेज गति सीधे पहुंचेंगे जेल

    देहरादून, जेएनएन। नए साल के जश्न में नशा और तेज गति से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने 20 दिसंबर से नशा कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर वाहन चालक को जेल भेजा जाएगा और वाहन सीज किए जाएंगे। अभियान सफल रहे, इसके लिए हर दिन की अपडेट रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय ने जिलों से मांगी है।

    दिसंबर अंतिम सप्ताह में क्रिसमस और नए साल के स्वागत को लेकर जश्न का माहौल रहता है। नौकरी-पेशा से लेकर कॉलेज में पढऩे वाले युवा साल के अंत में छुट्टी का जश्न मनाने में भी खूब मशगूल रहते हैं। इस दौरान कई लोग शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं। जबकि वाहनों की स्पीड पर नियंत्रण न होने से दुर्घटनाएं भी आम हो जाती हैं। 

    इन सब को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने 20 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ट्रैफिक निदेशक केवल खुराना का कहना है कि अभियान को लेकर सभी जिलों को अवगत करा दिया है। इस अभियान की हर दिन की अपडेट रिपोर्ट ली जाएगी। अभियान के दौरान ट्रैफिक, सीपीयू, थाना और चौकी पुलिस को विशेष चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक नियमों को जहां भी उल्लंघन पाया जाएगा, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

    अशोक कुमार (अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था) का कहना है कि ड्रंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उल्लंघन पर वाहनों को सीज करने व चालक को सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से अपील की गई कि जश्न जरूर मनाएं, लेकिन शराब पीकर और ओवर स्पीड में वाहन ड्राइव न करें। 

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