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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 11, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पांच करोड़ की ठगी के मामले में प्रॉपर्टी डीलर को तीन साल कैद Dehradun News

By Raksha PanthariEdited By:
Updated: Wed, 11 Dec 2019 05:18 PM (IST)

ठगी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रिंकी साहनी की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर को तीन साल कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पांच करोड़ की ठगी के मामले में प्रॉपर्टी डीलर को तीन साल कैद Dehradun News
पांच करोड़ की ठगी के मामले में प्रॉपर्टी डीलर को तीन साल कैद Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। पांच करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रिंकी साहनी की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर को तीन साल कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड में से 45 हजार रुपये वादी मुकदमा को बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। 

सहायक अभियोजन अधिकारी गुलाब सिंह अदालत को बताया कि अजय गोयल का देहरादून में गांधी रोड पर ऑफिस है। उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। अप्रैल 2012 में उनके फिस में अवनीश बंसल निवासी मोहिनी विहार पटेलनगर पहुंचा और उसने कहा कि उसका प्रॉपर्टी का कारोबार ठीक चल रहा है। यदि वह निवेश करें तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। भरोसे में लेने के लिए अवनीश ने कहा कि इसमें उसके ससुर भी साथ है। 

इस पर अजय गोयल ने दो करोड़ रुपये का चेक अवनीश और तीन करोड़ का चेक उसके ससुर के नाम से दे दिया। रकम देने के बाद अवनीश ने कई महीनों तक संपर्क नहीं गया। बाद में रकम के संबंध में जानकारी के लिए उसके घर गया तो अवनीश की पत्नी ने उसे धमकी दी। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर अवनीश को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, उसकी पत्नी को अदालत ने दोषमुक्त करार दे दिया है। 

शराब और मादक पदार्थ तस्करी में 458 को जेल 

नशे के खिलाफ चले अभियान में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने  पिछले चार महीने में 458 शराब व मादक पदार्थ तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि अगस्त में कार्यभार संभालने के दौरान अधिकारियों व थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि नशा तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित थाना क्षेत्र में बाहर की किसी एजेंसी से नशा तस्करी पकड़ी जाएगी तो उसमें स्थानीय पुलिस की संलिप्तता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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इसका असर अब सामने आ रहा है। अगस्त से लेकर बीते नवंबर माह तक आबकारी अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट के कुल 446 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें 458 की गिरफ्तारी हुई। वहीं 16 किलो 424 ग्राम चरस, दो किलो 280 ग्राम स्मैक, एक किलोग्राम अफीम, 48 किलो 568 ग्राम गांजा, 8800 नशीली गोलियां, 2226 नशीले इंजेक्शन, 22748 बोतल अवैध तरीके से तस्करी कर ले जा रही शराब पकड़ी गई। 

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