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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अगले हफ्ते से होगी नए वार्डों में व्यवसायिक संपत्ति पर कर वसूली Dehradun News

By BhanuEdited By:
Updated: Wed, 18 Dec 2019 12:54 PM (IST)

सीमा विस्तार के बाद 72 ग्राम सभाओं को शहरी क्षेत्र में शामिल कर बने 32 वार्डों में संपत्ति पर व्यवसायिक कर वसूली अगले हफ्ते से शुरू करने की तैयारी हो रही।

अगले हफ्ते से होगी नए वार्डों में व्यवसायिक संपत्ति पर कर वसूली Dehradun News
अगले हफ्ते से होगी नए वार्डों में व्यवसायिक संपत्ति पर कर वसूली Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। सीमा विस्तार के बाद 72 ग्राम सभाओं को शहरी क्षेत्र में शामिल कर बने 32 वार्डों में संपत्ति पर व्यवसायिक कर वसूली अगले हफ्ते से शुरू करने की तैयारी हो रही। नगर निगम ने नए वार्डों में व्यवसायिक संपत्ति पर कर की जो दरें तय की थीं, उसकी रिपोर्ट इस हफ्ते के अंत तक महापौर व नगर आयुक्त को दी जा सकती है। 

छह सदस्यीय कमेटी को यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह भवन कर की दरें तय करने के साथ ही आपत्ति निस्तारण कर अंतिम रिपोर्ट दे। नए वार्डों में सड़क व गलियों की लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से ही भवन कर की दरें तय की गई हैं। 

राज्य सरकार ने नए वार्डों में आवासीय भवन कर को दस साल की छूट दी हुई है, जबकि व्यवसायिक भवनों को लेकर राहत नहीं दी थी। इस पर नगर निगम ने सभी नए वार्ड में व्यवसायिक संपत्ति का चिह्निकरण किया और अब उन पर कर आरोपित किया जाना है। 

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि नए 32 वार्डों में व्यवसायिक भवन कर की दरें तय करने के लिए निगम की छह सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उपनगर आयुक्त सोनिया पंत की अध्यक्षता में गठित कमेटी में सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल व अधिशासी अभियंता अनुपम भटनागर समेत भवन कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली और ड्राफ्ट्समैन चंद्र प्रकाश आहूजा को सदस्य बनाया गया था। 

कमेटी में भवन कर अधीक्षक-द्वितीय पूनम रावत को सदस्य सचिव हैं। कमेटी ने भवन कर की दरें तय कीं और फिर इन पर आपत्तियों की सुनवाई की। अब अंतिम रिपोर्ट को भी तैयार कर लिया गया है। महापौर एवं नगर आयुक्त की अनुमति के बाद अगले हफ्ते से नए वार्डों में व्यवसायिक भवनों से कर की वसूली शुरू हो जाएगी। 

इस तरह लागू होंगी भवन कर की दरें

नगर आयुक्त पांडेय ने बताया कि वार्डों में व्यवसायिक भवनों को पक्का व कच्चा भवन की श्रेणी में बांटा गया है। निगम की ओर से व्यवसायिक प्लॉट को भी परिधि में लिया गया है। सड़क की चौड़ाई के आधार पर दरें तय की गई हैं। 

नगर आयुक्त पांडेय ने बताया कि मालसी वार्ड में पक्के भवन पर 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 1.50 रुपये प्रति वर्ग फीट दर लगाई गई है। इसी वार्ड में 12 से 24 मीटर सड़क पर 1.86 व 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर 2.24 रुपये प्रति वर्ग फीट दर तय है। 

सबसे कम दरें चंद्रबनी व आरकेडिया वार्ड में

छह सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें भवन कर की सबसे कम दर आरकेडिया-एक व आरकेडिया-दो वार्ड में रहेंगी। चंद्रबनी वार्ड में भी दरों को कम ही रखा गया है। डांडा लखौंड वार्ड के साथ ही आमवाला तरला, ननूरखेड़ा, मोहकमपुर, मियांवाला, भारूवाला ग्रांट, बंजारावाला, मोथरोवाला, मोहब्बेवाला, नत्थनपुर-एक, नत्थनपुर-दो और मालसी में भवन कर की दरें अधिक रखी गई हैं। 

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इन वार्डों पर लगेगा टैक्स 

मालसी, विजयपुर, रांझावाला, गुजराड़ा मानसिंह, डांडा लखौड़, आमवाला तरला, ननूरखेड़ा, लाडपुर, नेहरू ग्राम, डोभाल चौक, रायपुर, मोहकमपुर, मियांवाला, भारूवाला ग्रांट, बंजारावला, मोथरोवाला, सेवलाकलां, पित्थूवाला, मेहूंवाला, हरभजवाला, मोहब्बेवाला, चंद्रबनी, आरकेडिया-एक, आरकेडिया-दो, नत्थनपुर-एक, नत्थनपुर-दो, नवादा, हर्रावाला, बालावाला, नकरौंदा, नथुआवाला।

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