विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 17, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

चरस और स्मैक के तस्कर को हुई दस साल की कैद

By Raksha PanthariEdited By:
Updated: Wed, 17 Apr 2019 04:15 PM (IST)

तस्करी के आरोप में करीब सात पहले गिरफ्तार युवक को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है।

चरस और स्मैक के तस्कर को हुई दस साल की कैद
चरस और स्मैक के तस्कर को हुई दस साल की कैद

देहरादून, जेएनएन। चरस और स्मैक की तस्करी के आरोप में करीब सात पहले गिरफ्तार युवक को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। तस्कर मूलरूप से ऋषिकेश का रहने वाला है और उसे 28 अप्रैल 2012 को सहसपुर थाने की पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता और मनोज शर्मा ने राज्य की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि सोनू चौधरी पुत्र रणवीर उर्फ देवेंद्र चौधरी निवासी गली नंबर-चार वनखंडी, आंशिक शांतिनगर, ऋषिकेश को अप्रैल 2012 में एक किलो, 100 ग्राम चरस व 95 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था।

सोनू मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। मामले में मुकदमा सहसपुर में तैनात रहे एसआइ जगदीश नेगी ने दर्ज कराया था, जबकि विवेचना एसआइ धनराज सिंह ने की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। चरस तस्करी में दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना और स्मैक तस्करी में पांच साल कैद व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

यह भी पढ़ें: पांच सौ के नकली नोटों के साथ दो नाबालिग गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: रुड़की में स्टेटिक टीम ने कार से बरामद किए 8.90 लाख

यह भी पढ़ें: चेकिंग के दौरान कार से मिले दस लाख 80 हजार रुपये