विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 25, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाउस टैक्स जमा करने के लिए लगाए तीन अतिरिक्त काउंटर Dehradun News

By BhanuEdited By:
Updated: Wed, 25 Dec 2019 02:17 PM (IST)

हाउस टैक्स में छूट की सीमा के लिए महज बीस दिन शेष रहने से अब लोग नगर निगम की दौड़ लगाने लगे हैं। भीड़ की वजह से तीन अतिरिक्त काउंटर लगाने पड़े।

हाउस टैक्स जमा करने के लिए लगाए तीन अतिरिक्त काउंटर Dehradun News
हाउस टैक्स जमा करने के लिए लगाए तीन अतिरिक्त काउंटर Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। हाउस टैक्स में छूट की सीमा के लिए महज बीस दिन शेष रहने से अब लोग नगर निगम की दौड़ लगाने लगे हैं। निगम में हाउस टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ की वजह से तीन अतिरिक्त काउंटर लगाने पड़े। हालांकि, हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने की भी व्यवस्था है, लेकिन अभी लोग इसमें ज्यादा रूचि नहीं दिखा रहे। महापौर सुनील उनियाल गामा ने भीड़ के मद्देनजर वार्डों में टैक्स वसूली कैंप लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों को एक और मौका देते हुए नगर निगम ने बीस फीसद छूट की सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाते हुए 15 जनवरी कर दी है। टैक्स में वसूली में कड़े प्रावधानों के तहत निगम ने फैसला लिया है कि छूट की यह सीमा खत्म होने के बाद सभी से पूरा टैक्स वसूला जाएगा। 

वित्तीय वर्ष बीतने में अब करीब तीन माह का समय बाकी है व अब तक 50 फीसद भवन मालिकों ने नगर निगम में टैक्स नहीं जमा कराया। इस साल निगम का सालाना वसूली लक्ष्य 60 करोड़ रुपये है, जो अभी तक आधा भी नहीं हुआ है। निगम हर बार टैक्स में दी जा रही 20 फीसद की छूट 31 मार्च तक प्रदान करता था लेकिन बीते साल से यह सीमा घटाकर 31 जनवरी कर दी गई थी। 

टैक्स वसूली के लिए नगर निगम इस माह से वार्डों में मुनादी कराने का भी फैसला लिया है। प्रत्येक सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मुनादी कराने और टैक्स जमा नहीं करने वालों की सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। 

इसी क्रम में हाउस टैक्स जमा कराने के लिए निगम के कार्यालय में भीड़ लगी रही। भीड़ के मद्देनजर निगम में तीन अतिरिक्त काउंटर खोलने पड़े। महापौर ने बताया कि मंगलवार को 25 लाख रुपये टैक्स जमा हुआ। अब तक कुल 16 करोड़ रुपये टैक्स जमा हो चुका है। 

100 वार्डों में स्ट्रीट लाइटों के लिए लगेंगे 2800 पोल

वार्डों को जगमग करने के लिए निगम ने अब स्ट्रीट लाइट पोल की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर ली है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इसके टेंडर किए जा रहे हैं। ग्रामीण वार्डों में 30-30 नए पोल लगेंगे जबकि शहरी वार्डों में 10-10 पोल बढ़ाए जाएंगे। महापौर ने बताया कि शहर में स्ट्रीट लाइट लगा रही कंपनी के जरिए नए पोल पर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। सर्वे चल रहा है कि कहां-कहां स्ट्रीट लाइट पोल की जरूरत है। पार्षदों से भी सुझाव मांगे गए हैं ताकि जिन क्षेत्रों में अंधेरा रहता है, वहां पर रोशनी की व्यवस्था हो सके। 

नए वार्डों में कल से बांटे जाएंगे भवन कर के फार्म

सीमा विस्तार के बाद 72 ग्राम सभाओं को शहरी क्षेत्र में शामिल कर बने 32 वार्डों में संपत्ति पर व्यवसायिक कर वसूली गुरूवार से शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से नए 32 वार्डों में व्यवसायिक भवनों पर कर की दरें पिछले हफ्ते लागू कर दी गई थीं। महापौर सुनील उनियाल गामा ने गुरूवार से इन 32 वार्डों में भवन कर के फार्म बांटने के निर्देश दिए हैं। 

डेढ़ वर्ष की लंबी-चौड़ी कसरत के बाद नगर निगम ने नए 32 वार्डों में व्यवसायिक भवन कर की दरें गत बुधवार को लागू कर दी थीं। अप्रैल-2018 में शहर की सीमा से सटी 72 ग्राम सभाओं को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया था। इससे पहले निगम में 60 वार्ड होते थे पर नए परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 100 हो गई। 

हालांकि, जो 72 गांव शामिल किए गए थे, उनसे नए 32 वार्ड बने। बाकी आठ नए वार्ड पुराने क्षेत्रों का परिसीमन होने से बने थे। सरकार द्वारा इन 72 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों को भवन कर में दस साल की छूट दी हुई है, लेकिन यह छूट केवल आवासीय भवनों पर मान्य है। व्यवसायिक भवन इस दायरे से बाहर हैं और इन पर भवन कर को लगाने के लिए नगर निगम कसरत कर रहा था। 

नए वार्डों में व्यवसायिक संपत्ति पर कर को आरोपित करने के लिए पहले कमेटी बनाई गई और फिर दरें जारी कर इन पर आपत्तियों लेकर सुनवाई की गई। अब दरें तय करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। निगम ने भवन कर निर्धारण सड़कवार किया है। न्यूनतम दरें 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवन की हैं, जबकि अधिकतम दरें 24 मीटर से अधिक सड़क के भवन पर लागू होंगी। आरसीसी छत के अलावा अन्य पक्के भवन, कच्चे भवन, खाली आवासीय भूखंड की दरें अलग-अलग तय की हैं। 

यह भी पढ़ें: बेसमेंट पर लगा दिया भवन कर, होटल संचालक नाराज Dehradun News

31 जनवरी तक डबल छूट का लाभ

नए वार्डों में 31 जनवरी तक व्यवसायिक भवन कर जमा कराने पर लोगों को डबल छूट दी जा रही। भवन कर की राशि पर 20 फीसद सीधे छूट मिलेगी। इसके बाद बाकी राशि पर पांच फीसद की अतिरिक्त छूट और दी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि 31 जनवरी के बाद पांच फीसद वाली अतिरिक्त छूट बंद कर दी जाएगी। भवन कर की दरें प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से वसूली जाएंगी।

यह भी पढ़ें: देहरादून के नए वार्डों में व्यवसायिक भवन कर लागू Dehradun News