उत्तराखंड में 'हनुमान अंश' फिल्म टैक्स फ्री, सरकार करेगी एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति
उत्तराखंड सरकार ने फिल्म 'हनुमान अंश' को मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में कर मुक्त कर दिया है। सरकार एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करेगी, बशर्ते सिनेमाघर ग्राहकों से यह राशि वसूल न करें।


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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में फिल्म हनुमान अंश को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म को कर मुक्त किया गया है।
अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिल्म के प्रदर्शन की निर्धारित अवधि में मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघर एसजीएसटी की राशि ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। इसके स्थान पर सरकार नियमानुसार एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करेगी। हालांकि, यदि सिनेमाघर दर्शकों से एसजीएसटी वसूल कर लेते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी।
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महानिदेशक सूचना ने इस संबंध में आयुक्त कर को पत्र लिखकर एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की स्थिति स्पष्ट की है। कहा गया है कि मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को फिल्म के टिकटों की बिक्री पर एसजीएसटी और सीजीएसटी का भुगतान नियमानुसार करना होगा।
एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। फिल्म प्रदर्शन एवं बिक्री का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फिल्म के प्रदर्शन शुरू होने की तिथि से तीन माह तक सिनेमा टिकटों पर भुगतान किए गए एसजीएसटी का विवरण देना होगा।
साथ ही ग्राहकों से एसजीएसटी वसूल नहीं किए जाने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। प्रतिपूर्ति का दावा वित्त विभाग की ओर से निर्धारित प्रारूप में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी तक ही प्रतिपूर्ति सीमित रहेगी। निर्धारित अवधि से पहले अथवा बाद में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
