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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 05, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पत्नी को तीन तलाक बोलने पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By BhanuEdited By:
Updated: Thu, 05 Sep 2019 12:10 PM (IST)

लक्सर क्षेत्र में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्नी को तीन तलाक बोलने पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पत्नी को तीन तलाक बोलने पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार, जेएनएन। लक्सर क्षेत्र में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।          

लक्सर कोतवाली के अंतर्गत नेहंदपुर सुठारी गांव निवासी गुलिस्तां पुत्री जाफिर ने सीओ को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उसका निकाह 14 जुलाई 2017 को लक्सर कोतवाली के ही भिक्कमपुर जीतपुर गांव निवासी हसीन पुत्र रमजानी के साथ हुआ था। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। 

आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। एक साल पहले उसके पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। उस समय वह गर्भवती थी। छह माह पहले मायके में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसके पति या ससुराल वालों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 

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इसी दौरान उसका पति उसके मायके में आया और कहा कि वह दूसरा निकाह कर रहा है। इसके बाद वह गुलिस्ता को तीन बार तलाक बोलकर चला गया। सीओ ने मामले में कार्रवाई के आदेश पुलिस को दिए। मामले में पुलिस ने आरोपित विवाहिता के पति हसीन के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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