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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 08, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दून में 24 घंटे में सार्वजनिक स्थानों की हो सफाई: हाई कोर्ट

By Sunil NegiEdited By:
Published: Sat, 08 Sep 2018 10:39 AM (IST)Updated: Sat, 08 Sep 2018 11:23 AM (IST)

हाईकोर्ट ने देहरादून शहर में कूड़ा निस्तारण व अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 घंटे ...और पढ़ें

दून में 24 घंटे में सार्वजनिक स्थानों की हो सफाई: हाई कोर्ट
दून में 24 घंटे में सार्वजनिक स्थानों की हो सफाई: हाई कोर्ट

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने देहरादून शहर में कूड़ा निस्तारण व अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथ, शैक्षणिक संस्थानों व अस्पतालों में कूड़ा निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि 48 घंटे में सफाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी व नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होगी।

कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर होंगे तो क्या नगर निगम सफाई नहीं करेगा। देहरादून निवासी जतिन सब्बरवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पिछले 10-12 दिनों से देहरादून में सड़क किनारे, मुख्य चौराहों, गली मोहल्लों में नगर निगम सफाई नहीं करा रहा है। जिससे शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है।

नगर निगम, राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर नगर निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कूड़ा नहीं उठ पाया है, अब हड़ताल खत्म होने के बाद कूड़ा निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

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