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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 30, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बेटी के साथ पिता करता था घिनौनी हरकत, पाक्‍सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Thu, 30 Jan 2020 07:23 PM (IST)

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के दोषी कलियुगी पिता को 20 साल कारावास व 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

बेटी के साथ पिता करता था घिनौनी हरकत, पाक्‍सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास nainital news
बेटी के साथ पिता करता था घिनौनी हरकत, पाक्‍सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास nainital news

नैनीताल, जेएनएन : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के दोषी कलियुगी पिता को 20 साल कारावास व 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम पीडि़ता को दी जाएगी। सजा सुनाने के बाद जेल से लाए गए दोषी को फिर जेल भेज दिया गया है।

यह शर्मनाक वारदात हल्द्वानी में करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। 23 अक्टूबर 2018 को पीडि़ता की बुआ ने कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि 12 साल की उसकी भतीजी का उसका पिता लंबे समय से यौन शोषण कर रहा है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।  पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने आरोप साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपित कलियुगी पिता को दोषी करार दिया। गुरुवार को कोर्ट ने धारा-376 ए, बी के तहत 20 साल कठोर कारावास व 60 हजार जुर्माना, धारा-376 दो च के तहत दस साल सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना, धारा-323 के तहत एक साल कठोर कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना तथा धारा-506 के तहत दो साल कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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