यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पत्नी से विवाद मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार बाटमाप इंस्पेक्टर गिरफ्तार nainital news
मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बाटमाप इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

नैनीताल, जेएनएन : मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बाटमाप इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धारा 188 और 420 आइपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पत्नी से अनबन के बाद बढ़ा मामला
पुलिस के अनुसार हरिद्वार में तैनात ग्राम मुकरबा सहारनपुर, उप्र निवासी बाटमाप निरीक्षक राहुल कुमार पुत्र बीरबल की विवाह के बाद पत्नी से अनबन हो गई। मामला परिवार न्यायालय तक पहुंचा तो न्यायालय ने पत्नी के भरण पोषण के लिए 50 हजार प्रतिमाह देने के आदेश दिए थे। निचली कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जहां दोनों की रजामंदी से आपसी समझौता हो गया। हाई कोर्ट ने दोनों को साथ रहने के आदेश दिए।
सहमति बनने के बाद फिर बढ़ीं दूरियां
कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों में फिर से अनबन होने लगी। जिसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट द्वारा राहुल को पेश होने के कई नोटिस भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने हरिद्वार पुलिस को उसे कोर्ट में पेश करने के आदेश पारित किए। मंगलवार को हरिद्वार पुलिस निरीक्षक को लेकर कोर्ट पहुंची।
कोर्ट की अवमानना मामले में रिगफ्तार
बार-बार नोटिस दिए जाने और कोर्ट की अवमानना करने पर कोर्ट ने युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश मल्लीताल पुलिस को दिए। एसएसआइ बीसी मासीवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के बाद निरीक्षक के खिलाफ धारा 188, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
