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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 17, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अवैध रूप से हुए खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट ने डीएम बागेश्‍वर से मांगी रिपोर्ट nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Tue, 17 Mar 2020 05:12 PM (IST)

हाईकोर्ट ने दपटि कांडा बागेश्वर में अवैध रूप से किए जा रहे खड़िया खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।

अवैध रूप से हुए खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट ने डीएम बागेश्‍वर से मांगी रिपोर्ट nainital news
अवैध रूप से हुए खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट ने डीएम बागेश्‍वर से मांगी रिपोर्ट nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने दपटि कांडा बागेश्वर में अवैध रूप से किए जा रहे खड़िया खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में डीएम बागेश्वर से 20 मार्च तक पर्यावरण बोर्ड के अनुमति प्रमाण पत्र व पूर्व में की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि खनन के लिए पर्यवरण बोर्ड की उनको अनुमति मिली हुई है और प्रशासन द्वारा पूर्व में इसकी जांच भी की गई है। कोर्ट ने इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में दपटि कांडा बागेश्वर निवासी बलवंत धामी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि उनके गांव में कुछ लोगों द्वारा खड़िया  खनन किया जा रहा है परन्तु उनके द्वारा लीज पर दिए गए पट्टों के अलावा गांव के अन्य लोगों की भूमि से भी खनन किया जा रहा है। जिसकी शिकायत उनके द्वारा प्रसाशन से की गई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई उल्टा एसडीएम ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।

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