यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 20, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सरकार का दावा, जहरीली शराब से छह मृतकों के परिजनों को दिए दो-दो लाख nainital news
देहरादून में जहरीली शराब से मौतों के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेशकर कहा है कि सात में से छह के पीडि़त परिजनों को दो-दो लाख मुआवजा दे दिया गया है।

नैनीताल, जेएनएन : देहराूदन में जहरीली शराब से मौतों के मामले में सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने बताया है कि जहरीली शराब पीने से सात मृतकों में से छह के परिजनों को दो-दो लाख मुआवजा दिया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से तीन सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद नियत की है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी प्रमोद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि 19 सितंबर को दून में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हुई। छह लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हुए। राज्य सरकार ने रुड़की क्षेत्र में जहरीली शराब से मौतों से भी सबक नहीं लिया और सरकार अवैध व जहरीली शराब का अवैध कारोबार रोकने में सक्षम नहीं है। याचिका में मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख व गंभीर बीमार को 50 हजार मुआवजा देने की मांग गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि सात मृतकों मेें से छह लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जा चुका है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि अब तक मृतकों के परिजनों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। कोर्ट ने अब याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद नियत की गई है।
