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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 05, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हार्इकोर्ट का आदेश, सुरक्षा मुहैया कराकर नाले का काम पूरा कराएं डीएम

By Raksha PanthariEdited By:
Published: Mon, 05 Mar 2018 07:39 PM (IST)Updated: Tue, 06 Mar 2018 11:07 AM (IST)

हार्इकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अनुराग चौक पर नाले का निर्माण कर रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराकर निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए।

हार्इकोर्ट का आदेश, सुरक्षा मुहैया कराकर नाले का काम पूरा कराएं डीएम
हार्इकोर्ट का आदेश, सुरक्षा मुहैया कराकर नाले का काम पूरा कराएं डीएम

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने देहरादून में अनुराग चौक पर नाले का निर्माण अधूरा रहने पर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि काम कर रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराकर नाले का निर्माण कार्य पूरा करवाएं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 मार्च नियत की है।

देहरादून निवासी अशोक लखेड़ा और अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने नाले का निर्माण कार्य छह माह में पूरा करने का आदेश दिया था। मगर अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। कोर्ट के दो साल पहले सात दिसंबर को जारी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गर्इ। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2015-16 में अमृत योजना के अंतर्गत दो सौ मीटर नाले के निर्माण की मंजूरी मिली। जिसकी लागत 47.71 लाख थी। 

डीएम की मंजूरी के बाद 28 जुलाई 2015 को काम शुरू किया गया। नगर निगम द्वारा इस काम के लिए बजट भी आवंटित कर दिया। उत्तराखंड पेयजल निगम ने काम शुरू किया मगर पांच फीसद काम होने के बाद दुकानदारों व स्थानीय नेताओं के दबाव में काम छोड़ दिया। जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की। 

सात दिसंबर 2016 को वरिष्ठ न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने छह माह में काम पूरा करने का आदेश पारित किया। जब काम पूरा नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता से सुरक्षा मुहैया नहीं कराने की वजह पूछी। डीएम से वार्ता के बाद सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि काम की स्वीकृति के अनुसार पूरा किया जाएगा।

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