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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 10, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

स्‍कूल व दफ्तरों में अग्नि शमन उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से मांगा जवाब nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Fri, 10 Jan 2020 03:51 PM (IST)

हाइकोर्ट ने सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बैंको ऑफिसों में अभी तक आग से बचने के लिए फायर उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

स्‍कूल व दफ्तरों में अग्नि शमन उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से मांगा जवाब nainital news
स्‍कूल व दफ्तरों में अग्नि शमन उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से मांगा जवाब nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने सभी सरकारी, प्राइवेट, स्कूल बैंको, ऑफिसों में अभी तक आग से बचने के लिए फायर उपकरण नहीं लगाने पर सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 फरवरी की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में खटीमा निवासी विनोद की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट को भेजे पत्र को जनहित याचिका के रूप में संज्ञान में लिया गया है। विनोद ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, बैंको ,ऑफिसों आदि में फायर सिस्टम नही लगे है , जिन संस्थानो में लगे भी है तो उनकी दशा बहुत ही खराब है कहीं पानी की सुविधा नही है तो कहीं फायर के उपकरणों का अभाव है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि फायर ऑफिस लाइसेंस भी जारी नही कर रहा है। कोर्ट ने उनके इस पत्र को स्वीकार इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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