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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 06, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल हत्याकांड मामले में अंडरवर्ल्ड सरगना पीपी व भुप्पी दोषमुक्त nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Mon, 06 Jan 2020 10:39 AM (IST)

कोर्ट ने पंकज खंडेलवाल हत्याकांड मामले में आरोपित अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडेय उर्फ पीपी भूपेंद्र बोरा उर्फ भुप्पी व सतीश पांडेय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।

ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल हत्याकांड मामले में अंडरवर्ल्ड सरगना पीपी व भुप्पी दोषमुक्त nainital news
ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल हत्याकांड मामले में अंडरवर्ल्ड सरगना पीपी व भुप्पी दोषमुक्त nainital news

नैनीताल, जेएनएन : प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनोद कुमार की कोर्ट ने हल्द्वानी के सनसनीखेज ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल हत्याकांड में सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपित अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडेय उर्फ पीपी, भूपेंद्र बोरा उर्फ भुप्पी व सतीश पांडेय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त जबकि शूटर  इरफान को दोषी करार दिया है। कोर्ट इरफान को सात जनवरी को सजा सुनाएगी। वह 13 साल से जेल में बंद है।

दरअसल 24 जनवरी 2006 को हल्द्वानी के प्रतिष्ठित ज्वैलर्स पंकज खंडेलवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी दिन मृतक की पत्नी रीता खंडेलवाल द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई। जिला कोर्ट से इस हत्याकांड में मृतक के भाई प्रदीप खंडेलवाल के साथ शूटर वकील अहमद को सजा हो गई जबकि एक आरोपी अनिल पांडेय दोषमुक्त करार दिया। हाईकोर्ट से प्रदीप खंडेलवाल बरी हो गए जबकि वकील अहमद की सजा पर मुहर लग गई है। मृतक की पत्नी रीता ने ही 12 सितंबर 2006 को तहरीर दी। जिसमें पीपी, भुप्पी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में आरोप साबित करने के लिए 20 गवाह पेश किए मगर कोर्ट में टेलीफोन पर हुई वार्ता का कोई प्रमाण  तथा आवाज की रिकॉर्डिंग पेश नहीं कर सका। शनिवार को कोर्ट ने इस आधार पर संदेह का लाभ देते हुए पीपी व भुप्पी को दोषमुक्त करार दिया जबकि शूटर इरफान को दोषी करार दिया। आरोपित सतीश पक्षद्रोही घोषित हो गया। वादिनी की ओर से भी शूटर वकील अहमद व इरफान की शिनाख्त की गई थी।