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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 05, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

क्‍या आप जानते हैं रेलवे टिकट कैंसिल करने के नियम, खबर पढ़ें और पैसे बचाएं

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Wed, 06 Feb 2019 04:20 PM (IST)

रेलवे टिकट के कैंसिलेशन को लेकर अधिकतर लोगों में दुविधा बनी रहती है। कई बार टिकट को कैंसिल करने के नियम और समय की जानकारी के अभाव में कैंसिलेशन का भारी चार्ज झेलना पड़ता है।

क्‍या आप जानते हैं रेलवे टिकट कैंसिल करने के नियम, खबर पढ़ें और पैसे बचाएं
क्‍या आप जानते हैं रेलवे टिकट कैंसिल करने के नियम, खबर पढ़ें और पैसे बचाएं

हल्द्वानी, जेएनएन : रेलवे टिकट के कैंसिलेशन को लेकर अधिकतर लोगों में दुविधा बनी रहती है। कई बार टिकट को कैंसिल करने के नियम और समय की जानकारी के अभाव में कैंसिलेशन का भारी चार्ज झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस कैंसिलेशन की नीति को समझ कर रेलवे द्वारा तय किए गए समय अंतराल के अंदर टिकटों को कैंसिल करे तो चार्ज के नाम पर काटी जाने वाली धनराशि बचाई जा सकती है।

कैसे टिकट कैंसिल करें

अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो उसे ऑनलाइन ही कैंसिल करा सकते हैं। ई-टिकट को काउंटर पर जाकर कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे ऑफलाइन टिकट काउंटर पर ही कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको चार्ट तैयार होने का इंतजार करना होगा। ऑनलाइन टिकट को आइआरसीटीसी की वेबसाइट से कैंसिल करा सकते हैं। कैंसिल होने के बाद पैसा उसी खाते में चला जाएगा जहां से आपने टिकट बुक कराने के लिए भुगतान किया था।

चार्ट तैयार होने से पहले रिफंड और कैंसिलेशन के नियम

अगर टिकट को चार्ट तैयार होने से 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है तो टिकट पर फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज लगता है जो एसी फर्स्‍ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, एसी टू टीयर के लिए 200 रुपये, थर्ड एसी/एसी चेयरकार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये प्रति यात्री है।

चार्ट तैयार होने के बाद टिकट कैंसिल के नियम

सामान्य यात्री के लिए ई-टिकट चार्ट तैयार होने के बाद कैंसिल नहीं हो सकता। इस स्थिति में यात्री को ऑनलाइन टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट) फाइल करना होता है। जिसमें उनके रिफंड स्टेटस की जानकारी मिलती रहती है।

यह भी जानिए

  • अगर ट्रेन चलने के चार घंटे तक कोई कन्फर्म टिकट कैंसिल नहीं कराता या टीडीआर फाइल नहीं करता तो कोई रिफंड नहीं मिलता।
  • इंडियन रेलवे के मुताबिक आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट को ट्रेन में यात्रा शुरू होने से आधा घंटे पहले टिकट काउंटर से कैंसिल कराया जा सकता है।

तत्काल टिकट कैंसिलेशन में फुल रिफंड नियम

  • कन्फर्म तत्काल टिकट के लिए रेलवे कोई रिफंड नहीं देता है। हालांकि कुछ स्थितियों में तत्काल टिकट पर भी रिफंड मिल जाता है।
  • अगर ट्रेन यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन से तीन घंटे देरी से चल रही है।
  • ट्रेन अलग रूट पर चल रही है और यात्री उस रूट पर यात्रा नहीं करना चाहता।
  • जिस कोच में तत्काल टिकट आवंटित हुआ है, ह कोच ट्रेन में नहीं लगा और उसे सीट नहीं मिलती।
  • यात्री को आवंटित टिकट कोटे से निचले दर्जे के कोच में यात्रा करनी पड़ी हो तो रेलवे उस कोच और टिकट के अंतर को वापस करता है।

रिफंड की जानकारी

रिफंड स्टेटस जानने के लिए यात्री को आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा।

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