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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 27, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जमीन विवाद मेें युवक की गोली मारकर हत्‍या करने के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Thu, 27 Feb 2020 09:16 AM (IST)

सात साल पहले जमीन विवाद को लेकर हत्याकांड के मामले में एडीजे कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपित को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है।

जमीन विवाद मेें युवक की गोली मारकर हत्‍या करने के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद nainital news
जमीन विवाद मेें युवक की गोली मारकर हत्‍या करने के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद nainital news

रामनगर, जेएनएन : सात साल पहले जमीन विवाद को लेकर हत्याकांड के मामले में एडीजे कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपित को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने बताया कि ग्राम ललितपुर में 26 जून 2013 को संजय तोमर अपनी मां छाया देवी के साथ प्लॉट पर गया था। तभी धरणीधर शर्मा व उसके पुत्र शैलेन्द्र, शालीन व धीरेंद्र की मौके पर मौजूद संजय से कहासुनी हो गई। पिता-पुत्र संजय पर गोली चलाकर भाग गए। संजय को काशीपुर अस्पताल ले जाया गया। रामनगर पुलिस के इंस्पेक्टर विजय चौधरी ने घायल के बयान दर्ज किए। काशीपुर से घायल को पहले हल्द्वानी, मुरादाबाद और दिल्ली वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक जुलाई 2013 को उपचार के दौरान संजय की मौत हो गयी।

मां छाया देवी ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत एवं अधिवक्ता एडी मैसी ने इस मुकदमे में 19 गवाह पेश किए। अधिवक्ता पंत ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद धारा 302 के तहत धरणीधर, शालीन व धीरेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आर्म्‍स एक्ट के तहत धरणीधर शर्मा को छह माह कारावास व दो हजार रुपया जुर्माना लगाया गया। शालीन पर 27 आम्र्स एक्ट के तहत चार साल की सजा व दो हजार रुपया जुर्माना लगाया गया। यह सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में शैलेन्द्र को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया। 

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