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    हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत से इनकार, हाई कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

    Updated: Tue, 07 Jul 2026 04:56 PM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने ज्वालापुर हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली

    2. मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो का

    3. न्यायालय ने राज्य सरकार से 8 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ज्वालापुर हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत के मामले में राहत नहीं दी है। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई पर राज्य सरकार से आठ जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

    सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक राठौर के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके विरुद्ध देहरादून के डालनवाला और नेहरू कालोनी थानों में दो मुकदमे दर्ज हैं जबकि दो मुकदमे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिए थे।

    पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है, जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है।

    यह पूरा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीआइपी के नाम पर आपत्तिजनक आडियो और वीडियो प्रसारित करने से संबंधित है, जिससे शिकायतकर्ताओं आरती गौड़ और भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल होने का आरोप है।

    इससे पहले हाई कोर्ट हरिद्वार में दर्ज दो मुकदमों को निस्तारित कर चुका है लेकिन देहरादून के मामलों में गहन जांच के आदेश दिए थे।

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