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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 11, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सरकारी वाहनों के प्रदूषण की करानी होगी नियमित जांच NAINITAL NEWS

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Wed, 11 Sep 2019 07:38 PM (GMT+05:30)

केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम-115 के अंतर्गत समस्त विभागीय वाहनों के प्रदूषण की नियमित जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकारी वाहनों के प्रदूषण की करानी होगी नियमित जांच NAINITAL NEWS
सरकारी वाहनों के प्रदूषण की करानी होगी नियमित जांच NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम-115 के अंतर्गत समस्त विभागीय वाहनों के प्रदूषण की नियमित जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन चालकों को अधिकृत केंद्र से जांच कराते हुए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन में अन्य प्रपत्रों के साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

परिवहन आयुक्त शैलेश बगौली की ओर से समस्त विभागाध्यक्ष, राज्य संपत्ति अधिकारी, समस्त डीएम, एमडी परिवहन निगम, आरटीओ व एआरटीओ को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। वाहन का प्रदूषण निर्धारित मानक के अनुरूप नियंत्रित न होने व प्रमाण पत्र न होना नियमावली के तहत दंडनीय होगा। कहा कि वाहन से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, मोटरयान कानूनों का उल्लंघन भी है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में एसडीएम, विभागाध्यक्ष व आरटीओ-एआरटीओ को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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