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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 19, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बेचने के मामले में राज्‍य सरकार व सिडकुल प्रशासन से मांगा जवाब

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Wed, 19 Feb 2020 05:39 PM (IST)

हाईकोर्ट ने सिडकुल रुद्रपुर के पास कल्याणी नदी के किनारे उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम दर्ज सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर उसे बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की।

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बेचने के मामले में राज्‍य सरकार व सिडकुल प्रशासन से मांगा जवाब
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बेचने के मामले में राज्‍य सरकार व सिडकुल प्रशासन से मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने सिडकुल रुद्रपुर के पास कल्याणी नदी के किनारे उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम दर्ज सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर उसे बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। कोर्ट राज्य सरकार व सिडकुल प्रशासन से जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 फरवरी की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में रुद्रपुर निवासी सर्वेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है सिडकुल पंतनगर में कल्याणी नदी के किनारे स्थित सरकारी भूमि, जो महामहिम राज्यपाल के नाम पर दर्ज है, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इतना ही नहीं अतिक्रमण करके जमीन को बेचा जा भी जा रहा है। मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो उसकी जांच कराई गई। जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है उक्त भूमि सिडकुल की मिलीभगत से बेची जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। मामले में माननीय हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार और सिडकुल प्रशासन से एक सप्‍ताह में जांच कर रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने को कहा है। इसके साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है।

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