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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 16, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शिक्षामित्रों को टीईटी पास करना अनिवार्य, शिक्षा आचार्यों की आखिरी उम्‍मीद भी टूटी nainital news

By Skand ShuklaEdited By:
Updated: Tue, 17 Dec 2019 11:30 AM (IST)

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी क्वालीफाई करना अनिवार्य है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के संबंध में पारित आदेश का हवाला दिया है।

शिक्षामित्रों को टीईटी पास करना अनिवार्य, शिक्षा आचार्यों की आखिरी उम्‍मीद भी टूटी nainital news
शिक्षामित्रों को टीईटी पास करना अनिवार्य, शिक्षा आचार्यों की आखिरी उम्‍मीद भी टूटी nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने साफ किया है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी क्वालीफाई करना अनिवार्य है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के संबंध में पारित आदेश का हवाला दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र पद पर समायोजन के विरोध में दायर सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य के दो सौ से अधिक सिर्फ स्नातक पास शिक्षा आचार्यों का शिक्षक बनने का ख्वाब टूट गया है। 

दरअसल 2010 में शासन ने स्नातक पास शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र पद पर प्रमोशन के लिए प्रशिक्षण पर भेजने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने भी सरकार को विचार करने के निर्देश दिए थे। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना टीईटी पास शिक्षक नहीं बनाए का सकते। इस आधार पर सरकार द्वारा फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने  स्वीकार कर लिया।

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