Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    नई टिहरी में अवैध भू-कटान से सरकारी फ्लैटों को खतरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी पर केस दर्ज करने के आदेश

    Updated: Sat, 11 Jul 2026 01:12 PM (IST)

    नई टिहरी के सी-ब्लॉक में अवैज्ञानिक खनन से सरकारी व निजी आवासों को खतरा पैदा होने पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण के खिलाफ मामला दर्ज करने क ...और पढ़ें

    अंबिका सजवाण।

    अंबिका सजवाण।

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। जिला मुख्यालय के सी-ब्लाक में अवैज्ञानिक तरीके से हुए खनन के कारण सरकारी व निजी आवासों को खतरा उत्पन्न करने के मामले में स्थानीय प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सजवाण की पत्नी व टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 152 में मामला दर्ज करने के आदेश कोतवाली नई टिहरी को दिए हैं।

    नई टिहरी में ब्लाक-सी स्थित भूखंड संख्या पी-06 और पी-07 पर किए गए अत्यधिक व अनियंत्रित खनन से भारी भू-धंसाव हुआ है।

    यह भूखंड पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी अंबिका सजवाण ने क्रय किए हैं, जबकि वह मूल विस्थापित पात्र नहीं हैं।

    अंबिका सजवाण ने 60 वर्ग मीटर व 100 मीटर वर्ग मीटर के यह प्लाट मूल विस्थापित पात्र प्रमिला असवाल व पृथ्वी राज कवि से क्रय किए हैं।

    जिसे लेकर प्रशासन का कहना है कि भूखंड पर कराए गए विकास कार्यों के लिए की गई अनियमित व अवैध खुदाई से ऊपर स्थित सरकारी व निजी फ्लैटों की नींव प्रभावित हुई है, जिससे वहां निवास कर रहे परिवारों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

    प्रशासन ने बताया कि खतरे को देखते हुए सी-ब्लाक के प्रभावित स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की जन-धन की हानि न हो।

    साथ ही परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय के वाद संख्या 02/2026 में पारित आदेशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, नई टिहरी के अधिशासी अभियंता के निर्देशन में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

    इस मामले में अवैध भू-कटान को लेकर उत्तराखंड सरकार बनाम अंबिका सजवाण पत्नी शूरवीर सिंह सजवाण के विरुद्ध परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय, टिहरी गढ़वाल में वाद संख्या 02/2026 के तहत बीएनएसएस की धारा 152 में वाद करने के आदेश कोतवाली नई टिहरी को दिए हैं।

    जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई जारी है। मामले में डीएम नितिका खंडेवाल का कहना है कि अनियोजित खनन से आवासों को खतरे में डालने का काम किया है।

    जिससे भारी नुकसान की आशंका को देखते हुए मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नई टिहरी कोतवाल ऐश्वर्य पाल का कहना है कि एसडीएम कोर्ट के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

    खबरें और भी