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SIR के विरोध में दो सितंबर को प्रदर्शन की तैयारी, कलकाता HC का तत्काल सुनवाई से इनकार

Updated: Fri, 28 Aug 2026 10:42 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाने और अपीलों में देरी के विरोध में 2 सितंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और ट्रिब्यूनल में अपीलों की सुनवाई में कथित देरी के विरोध में दो सितंबर को प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

संग्रामी गणमंच की ओर से याचिका दाखिल करने की अनुमति के साथ मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराते हुए कहा कि याचिका दाखिल होने के बाद मामला निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई के लिए आएगा। अदालत ने यह भी सवाल किया कि याचिका पहले क्यों नहीं दाखिल की गई।

न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि यदि याचिका समय पर दाखिल नहीं की गई है तो उसे तत्काल सुनवाई के लिए लिए जाने का अधिकार नहीं है। संगठन ने दो सितंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन में 5,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया है।