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अभिषेक के कार्यालय पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने 30 नवंबर तक बढ़ाई रोक

Published: Tue, 22 Sep 2026 07:50 PM (GMT+05:30)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के आमतल्ला स्थित पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चलाने पर लगी रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

अभिषेक के कार्यालय पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर।

अभिषेक के कार्यालय पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर।

HighLights

  1. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाई।

  2. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया।

  3. राज्य सरकार से जब्त वस्तुओं का विस्तृत ब्योरा मांगा गया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दक्षिण 24 परगना जिले के आमतल्ला इलाके में स्थित पार्टी कार्यालय पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कार्यालय तोड़ने पर लगी रोक 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मंगलवार को मामले पर हुई सुनवाई में यह आदेश दिया। अदालत ने कार्यालय से जब्त की गईं वस्तुओं का विस्तृत ब्योरा भी राज्य सरकार से मांगा है। सरकार को इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी और उसकी एक प्रति अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को भी देनी होगी। मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान अभिषेक की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स की ओर से अधिवक्ता किशोर दत्त ने कार्यालय तोड़े जाने के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की।

दूसरी तरफ नगर निकाय के कार्यकारी अभियंता की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अनुमति से 6.5 मीटर अधिक निर्माण हुआ था।

मालूम हो कि डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक के पार्टी कार्यालय के एक हिस्से को गत 18 जुलाई को तोड़ा गया था। अभिषेक ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया था। इसके बाद छुट्टी के दिन हाई कोर्ट में विशेष पीठ बैठी थी और कार्यालय तोड़ने पर रोक लगा दी थी।

 

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