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वरिष्ठ करदाताओं को बड़ी राहत, संपत्ति कर में 10% और पूर्व सैनिकों को 25% छूट की प्रक्रिया शुरू

Published: Tue, 22 Sep 2026 07:47 PM (IST)

कोलकाता नगर निगम ने विधानसभा चुनाव के दौरान लंबित वरिष्ठ करदाताओं की संपत्ति कर में विशेष छूट की प्रक्रिया सितंबर ...और पढ़ें

वरिष्ठ करदाताओं को संपत्ति कर में विशेष छूट प्रक्रिया फिर शुरू(फोटो- AI जेनरेटेड)

वरिष्ठ करदाताओं को संपत्ति कर में विशेष छूट प्रक्रिया फिर शुरू(फोटो- AI जेनरेटेड)

HighLights

  1. वरिष्ठ करदाताओं को संपत्ति कर में विशेष छूट प्रक्रिया फिर शुरू।

  2. विधानसभा चुनाव के कारण 300 से अधिक आवेदन लंबित थे।

  3. 60+ उम्र पर 10%, सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को 25% छूट।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : विधानसभा चुनाव के दौरान अटकी वरिष्ठ करदाताओं की संपत्ति कर में विशेष छूट की प्रक्रिया को कोलकाता नगर निगम ने सितंबर के पहले सप्ताह से फिर शुरू कर दिया है। चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मार्च के अंत से जमा तीन सौ से अधिक आवेदन लंबित थे। इनमें नए आवेदन के साथ तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद छूट के नवीनीकरण के आवेदन भी शामिल हैं।

चुनाव के दौरान इस छूट के लिए प्रशासनिक मंजूरी देने को लेकर निगम के अधिकारियों में मतभेद था। एक पक्ष का कहना था कि यह कानून के तहत हर वर्ष दी जाने वाली नियमित छूट है, जबकि दूसरे पक्ष ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान मंजूरी देने में सावधानी की जरूरत बताई थी।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद निगम का निर्वाचित बोर्ड भी भंग हो गया और स्मिता पांडे को प्रशासक बनाया गया। कर विभाग के अधिकारियों ने उनसे चर्चा के बाद लंबित आवेदनों की जांच कर छूट देने की प्रक्रिया फिर शुरू की।

60 वर्ष की उम्र पर 10 प्रतिशत छूट

निगम के नियम के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के करदाताओं को संपत्ति कर में 10 प्रतिशत विशेष छूट मिलती है। सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के लिए यह छूट 25 प्रतिशत है। मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा लगातार तीन वर्षों तक मिलती है, जिसके बाद नवीनीकरण के लिए फिर आवेदन करना होता है।

निगम के अनुसार लंबित आवेदनों में नए आवेदन और नवीनीकरण दोनों का चरणबद्ध तरीके से निपटारा किया जा रहा है। उम्र, करदाता की पहचान, कर गणना और जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद ही छूट मंजूर होगी।

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