यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
स्टार प्रचारकों को रहना होगा अब सावधान, एक गलती और पार्टी खो देगी चुनावी चिह्न; समझिए क्या है पूरा माजरा
केंद्रीय चुनाव आयोग इस बार स्टार प्रचारकों को लेकर भी बेहद सख्त है। आयोग ने कड़े शब्दों में कहा है कि स्टार प्रचारक को अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघ ...और पढ़ें

HighLights
- धार्मिक स्थल को प्रचार-प्रसार का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए
- प्रेस में निराधार या गलत विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाए
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय चुनाव आयोग इस बार स्टार प्रचारकों को लेकर भी बेहद सख्त है। आयोग ने कड़े शब्दों में कहा है कि स्टार प्रचारक को अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते पाया गया तो उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न रद्द किया जा सकता है।
आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी ना करें, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच अशांति या हिंसा हो। किसी की निजी जिंदगी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। भाषण में मतदाताओं को गुमराह करने के लिए कोई गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी पर कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।
धार्मिक स्थल को प्रचार-प्रसार का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए
आयोग ने आगे कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को प्रचार-प्रसार का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। वोट जीतने के लिए जाति या धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक दलों के प्रचार में महिलाओं का मान-सम्मान न खो जाए।
प्रेस में निराधार या गलत विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाए
प्रेस में निराधार या गलत विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। समाचार बुलेटिनों में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इंटरनेट मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट या शेयर नहीं किया जाना चाहिए, जो आपत्तिजनक और अरुचिकर हो।