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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 18, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    नाबालिग छात्रा की शादी पर चाइल्ड लाइन ने लगाई रोक

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 18 Aug 2022 05:59 PM (GMT+05:30)

    संवादसूत्र कालियागंज पुलिस व चाइल्ड लाइन ने गुप्त सूचना के आधार पर कालियागंज में 10वीं कक्षा क ...और पढ़ें

    नाबालिग छात्रा की शादी पर चाइल्ड लाइन ने लगाई रोक
    नाबालिग छात्रा की शादी पर चाइल्ड लाइन ने लगाई रोक

    संवादसूत्र, कालियागंज : पुलिस व चाइल्ड लाइन ने गुप्त सूचना के आधार पर कालियागंज में 10वीं कक्षा की नाबालिक छात्रा की हो रही शादी पर रोक लगाई। मुस्तफानगर पंचायत के धबैल गाव में बुधवार की रात एक नाबालिग छात्रा का विवाह समारोह चल रहा था। इसी क्रम में चाइल्ड लाइन के टोल फ्र ी नंबर पर यह खबर मिलने पर कालियागंज प्रखंड और पुलिस प्रशासन ने इस शादी को रोकने के लिए कार्यवाही शुरू करते हुए रात करीबन नौ बजे कालियागंज थाना पुलिस एवं चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि विपुल दास विवाह गृह पहुंचे, तो वहा शोरगुल मच गया। पुलिस ने नियमानुसार दुल्हन की उम्र की जाच करने के बाद पुष्टि की कि उसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई हैं। इसके बाद पुलिस और चाइल्ड लाइन ने माता-पिता से नाबालिग के माता पिता से बेटी की शादी फि़लहाल नही करने को अनुरोध किया। तथा

    बाल विवाह की बुराइया और बाल विवाह क्यों कानूनी अपराध है। पुलिस व चाइल्ड लाइन सदस्यो ने यह बात अभिभावकों को चर्चा के दौरान समझाया। इसके साथ ही राज्य सरकार की कन्याश्री, रूपश्री, सबुजसथी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के लाभों पर प्रकाश डाला।

    तत्पश्चात माता-पिता नाबालिग बेटी की शादी रोकने पर राजी हो गए। इसी क्रम में उन्होंने 18 साल की उम्र पूरी नहीं होने तक लड़की की शादी नहीं करने का लिखित रूप से वादा किया है। जिसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता की जरूरत नही पड़ी। वही नाबालिका हेमताबाद प्रखंड के एक हाईस्कूल की छात्रा है। फ़ोटो : पुलिस व चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि कानून का पाठ पढ़ाते हुए।