अमेरिका में नौकरी गई तो तुरंत छोड़ना होगा देश, H-1B वीजा नियमों पर ट्रंप प्रशासन की बड़ी सख्ती
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा धारकों के लिए नौकरी जाने पर मिलने वाली 60 दिन की छूट अवधि समाप्त करने ...और पढ़ें

एच-1बी वीजा नियमों पर ट्रंप प्रशासन की बड़ी सख्ती (फाइल फोटो)
HighLights
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा नियमों में सख्ती का प्रस्ताव दिया
नौकरी जाने पर 60 दिन की छूट अवधि समाप्त करने की योजना
यह भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी टेक कंपनियों को प्रभावित करेगा
रॉयटर्स, वाशिंगटन। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन एच-1बी वीजा पर लगातार सख्ती कर रहा है। इसी कड़ी में उसका उन एच-1बी वीजा धारकों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जिनकी नौकरी चली जाती है।
यह छूट की अवधि कुशल कामगारों समेत ऐसे लोगों को नया स्पांसर या प्रायोजक तलाशने की अनुमति देता है। यह सरकारी प्रस्ताव गुरुवार को ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। यह वीजा भारतीय पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की ओर से संघीय रजिस्टर में प्रकाशित प्रस्ताव के तहत एच-1वी वीजा धारकों और कुछ अन्य अस्थायी वर्क वीजा वाले लोगों को नौकरी खोने के बाद देश छोड़ना होगा। ऐसे लोगों के लिए 60 की छूट अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव है। यह समय ऐसे लोगों को नई नौकरी खोजने के लिए दिया जाता है। यह सुविधा 2017 से मिली हुई है।
ट्रंप प्रशासन का यह नया कदम उन अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो विदेशी कामगारों पर निर्भर हैं।
बता दें कि ट्रंप प्रशासन एच-1बी वीजा पर लगातार सख्ती कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी कार्यक्रम के दुरुपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए पिछले साल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था। इसमें नए एच-1बी वीजा के लिए शुल्क को बढ़ाकर एक लाख डालर कर दिया गया था।
