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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Pakistan: इमरान खान को झटका! कोर्ट ने सिफर मामले में जेल में सुनवाई के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- यह आपकी ही...

    By Jagran NewsEdited By: Abhinav Atrey
    Updated: Mon, 16 Oct 2023 07:00 PM (IST)

    जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सोमवार (16 अक्टूबर) को झटका लगा है। पाकिस्तान की एक शीर्ष कोर्ट ने सिफर मामले की सुनवाई जेल में करने ...और पढ़ें

    कोर्ट ने सिफर मामले में जेल में सुनवाई के खिलाफ खान की याचिका खारिज की (फाइल फोटो)
    कोर्ट ने सिफर मामले में जेल में सुनवाई के खिलाफ खान की याचिका खारिज की (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 'जेल में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग'
    2. जेल ट्रायल के मामले में कोई दुर्भावना स्पष्ट नहीं- कोर्ट
    3. तोशाखाना में इमरान खान को हो चुकी है जेल

    पीटीआई, इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सोमवार (16 अक्टूबर) को झटका लगा है। पाकिस्तान की एक शीर्ष कोर्ट ने सिफर मामले की सुनवाई जेल में करने के खिलाफ इमरान खान की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल में सुनवाई पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में थी।

    सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज (सिफर) से संबंधित है। इमरान खान पर अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास से भेजे गए गुप्त दस्तावेज का खुलासा करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक स्पेशल कोर्ट, रावलपिंडी की अदियाला जेल में 71 साल के इमरान खान के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही है। खान को अदियाला जेल में 26 सितंबर को अटक जेल से स्थानांतरित किया गया था।

    'जेल में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग'

    पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष ने 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके में जेल में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी। इस्लामाबाद हाई के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने अदियाला जेल में सिफर मामले की सुनवाई आयोजित करने के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।

    जेल ट्रायल के मामले में कोई दुर्भावना स्पष्ट नहीं- कोर्ट

    हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सुरक्षा संबंधी मामलों को ध्यान में रखते हुए जेल में मुकदमा पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में है। इसमें कहा गया है कि जेल ट्रायल के मामले में कोई दुर्भावना स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में याद दिलाया कि इमरान खान ने अपने सुरक्षा के संबंध में कई बार अपनी आपत्तियां व्यक्त जताई हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर पीटीआई अध्यक्ष को जेल मुकदमे के बारे में आपत्ति है, तो वह ट्रायल कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।”

    खबरें और भी

    वहीं, इस महीने की शुरुआत में कोर्ट ने घोषणा की थी कि इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दौरान दोषी ठहराया जाएगा, कहा गया था कि यह मुकदमे की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक होगा।

    तोशाखाना में इमरान खान को जेल

    बता दें कि इमरान खान को पांच अगस्त को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया था और इसमें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्हें अटक जेल में शिफ्ट किया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने बाद में उनकी सजा निलंबित कर दी, लेकिन वो फिर भी जेल में हैं, क्योंकि सिफर मामले में न्यायिक रिमांड पर हैं। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन फिर उन्हें सिफर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

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