Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर, सिफर मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी

    By AgencyEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Wed, 30 Aug 2023 12:11 PM (IST)

    Imran Khan इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा मिली राहत के बाद अब फिर इमरान खान के जेल में रहने की बात कही जा रही है। स्थानीय मीडिया जियो न्यूज की रिपोर्ट के ...और पढ़ें

    Imran Khan इमरान अभी जेल में ही रहेंगे।
    Imran Khan इमरान अभी जेल में ही रहेंगे।

    इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज बड़ा झटका लगा है। बीते दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद अब फिर उनके जेल में रहने की बात कही जा रही है। दरअसल, स्थानीय मीडिया  जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सिफर मामले में इमरान की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 सितंबर तक बढ़ाई गई है।

    सलाखों के पीछे रहेंगे इमरान

    हिरासत अवधि बढ़ जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सलाखों के पीछे रहेंगे। इमरान को बीते दिन तोशाखाना मामले में राहत मिली थी।

    जेल में हुई सुनवाई

    लापता सिफर के मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन आज जेल पहुंचे थे। उन्होंने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान की हिरासत अवधि बढ़ाई जा रही है। बता दें कि सिफर एक सरकारी दस्तावेज है, जिसे इमरान ने पिछले साल पीएम कार्यालय से बाहर होने से पहले अपनी राजनीतिक सभा के दौरान लहराया था।

    आंतरिक मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई थी।

    कुरेशी को भी पेश होना होगा

    जियो न्यूज के अनुसार, शाह महमूद कुरेशी को भी आज दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सिफर मामले में कोर्ट में पेश होना होगा। 

    तोशाखाना मामले में सरकारी उपहार बेचने का आरोप

    बता दें कि तोशाखाना मामले में इमरान पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय उपहारों को अवैध तरीके से बेचा था। इमरान को तीन साल की सजा होने के चलते वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।