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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 22, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    तोशाखाना मामले में अयोग्यता के खिलाफ इमरान खान ने IHC का किया रुख, चुनाव आयोग के फैसले को निलंबित करने की मांग

    By AgencyEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Sat, 22 Oct 2022 06:35 PM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को चुनाव आयोग के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। ECP ने तोशाखाना मामले में खान को पां ...और पढ़ें

    तोशाखाना मामले में इमरान खान ने किया आइसीएच का रुख। (फाइल फोटो)
    तोशाखाना मामले में इमरान खान ने किया आइसीएच का रुख। (फाइल फोटो)

    इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को चुनाव आयोग के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इससे पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से आय छिपाने के लिए तोशाखाना मामले में खान को पांच साल के लिए सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित करार दे दिया था। क्रिकेटर से नेता बने 70 साल के इमरान खान इसी के साथ अपनी संसद की सदस्यता भी खो दी है।

    खान ने IHC में दायर की अपील

    पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया था। मालूम हो कि खान ने ECP के फैसले के खिलाफ अपने वकील अली जफर के माध्यम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) में अपील दायर की है। जफर ने इस मामले में शनिवार को अदालत से तत्काल सुनवाई करने की अपील की।

    सोमवार को होनी है सुनवाई

    इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दायर की गई अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई करने की कोई जरुरत नहीं है। IHC ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सोमवार का दिन निर्धारित की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से अदालत में दायर की गई अपील में कहा गया है कि चुनाव आयोग के पास भ्रष्ट आचरण पर निर्णय लेने या लोगों को अयोग्य घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। खान ने अदालत से ECP के फैसले को अंतिम निर्णय तक निलंबित करने का अनुरोध किया।

    खान ने जारी की थी वीडियो

    चुनाव आयोग के उनके खिलाफ आए फैसले के बाद इमरान खान ने वीडियो जारी कर सभी आरोपों खारिज करते हुए कहा कि वह चुनाव लड़ने की अपनी अयोग्यता को सड़क पर विरोध के माध्यम से नहीं बल्कि कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ेंगे।

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