यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Pakistan: Imran Khan को 10 साल की जेल, इस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
Pakistan Cipher Case पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। सिफर मामले में इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई ...और पढ़ें

HighLights
- इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बड़ा झटका।
- विशेष अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई।
- सिफर मामले में आया कोर्ट का फैसला।
पीटीआई/एएनआई, इस्लामाबाद। Pakistan Cipher Case News: पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। सिफर मामले में इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बताया कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
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विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है।
इमरान खान की पार्टी ने फैसले पर उठाए सवाल
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक दिखावटी केस है। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।
क्या है सिफर केस?
- बता दें कि सिफर केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सिफर मामला पहली बार 27 मार्च, 2022 को सामने आया था।
- सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने एक रैली के दौरान कुछ कागजात लहराए थे।
- उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा साजिश रची गई थी।
- इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल किया।