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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Pakistan Politics: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए आज राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे

    By Jagran NewsEdited By: Mohammad Sameer
    Updated: Wed, 09 Aug 2023 06:30 AM (IST)

    असेंबली के संवैधानिक कार्यकाल पूरा करने की स्थिति में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग 60 दिन के भीतर चुनाव कराने के लिए बाध्य है। निर्धारित अवधि से पहले असेंब ...और पढ़ें

    Pakistan Politics: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए आज राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे (file photo)
    Pakistan Politics: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए आज राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे (file photo)

    इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नेशनल असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को पूरा हो रहा है। समय से पहले इसे भंग कर शहबाज चुनाव के लिए ज्यादा समय लेने में जुटे हैं। वह बुधवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को पत्र लिख नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करेंगे।

    राष्ट्रपति अल्वी अगर प्रधानमंत्री की सलाह को स्वीकार करते हैं तो 48 घंटे के भीतर नेशनल असेंबली को भंग किया जा सकता है। मंगलवार को रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में पीएम शरीफ को विदाई दी गई। असेंबली के संवैधानिक कार्यकाल पूरा करने की स्थिति में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग 60 दिन के भीतर चुनाव कराने के लिए बाध्य है।

    निर्धारित अवधि से पहले असेंबली भंग होने पर आयोग 90 दिनों के भीतर चुनाव कराता है। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक सरकार कार्यभार संभालेगी। बता दें कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

    पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इधर, मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।

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    पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआइ) अध्यक्ष को भ्रष्टाचार आचरण में दोषी पाए जाने और तीन साल की सजा सुनाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र एनए-45 कुर्रम-1 से लौटे उम्मीदवार के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इस्लामाबाद के सत्र न्यायालय ने शनिवार को तोशाखाना मामले में दोषी मानते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को तीन साल की सजा सुनाई थी।

    इमरान खान ने मंगलवार को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को वकील गौहर अली खान व ख्वाजा हारिस के माध्यम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। कहा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने फैसले को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सुनाया।

    याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारुख ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को वही सुविधाएं दी जाएंगी, जिनकी कानून अनुमति देता है। इमरान को अटक जेल में खुले शौचालय के साथ छोटे से कीड़े वाले सेल में रखा गया है। सोमवार को जेल में इमरान से भेंट के बाद उनके वकील नईम हैदर पंजोठा ने कहा कि उस कमरे में मक्खियां भिनभना रही हैं।