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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 06, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गया रोडरेज केस : SC ने दिया आदेश, जेल में ही रहेगा रॉकी यादव

By Kajal KumariEdited By:
Updated: Fri, 06 Jan 2017 09:32 PM (IST)

आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव की जमानत के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आरोपी रॉकी यादव को अभी जेल में ही रहने का आदेश दिया है।

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पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट ने गया रोडरेज केस में आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव के मामले में सुनवाई करते हुए आज एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में जल्दबाजी में निर्णय नहीं सुनाया जा सकता इसीलिए रॉकी यादव अभी जेल में ही बंद रहेगा।

रॉकी यादव को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिहार सरकार ने उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसकी जमानत याचिका को रद कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया था। इसके साथ ही रॉकी यादव को कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था।

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रॉकी यादव के वकील ने अपना जवाब सौंपते हुए कहा कि रॉकी यादव की तरफ से किसी गवाह ने उसके उपर लगे आरोपों के लिए गवाही नहीं दी है इसीलिए उसको जेल में रखने का मामला नहीं बनता इसीलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं और इस मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।

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बता दें कि सात मई की रात बोधगया से लौट रहे जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने लैंड रोवर कार से गया के व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की गाड़ी का ओवर टेक किया था। आदित्य सचदेवा की गोली लगने से हत्या हो गई थी और इस हत्या का मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को बनाया गया था। हत्यास्थल से मिले सुबूत से इसके आरोप रॉकी यादव की ओर इंगित कर रहे थे।