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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 20, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

रितिक रोशन की पूर्व पत्‍नी पर लगा संगीन आरोप, बचाव में बोला ये

By Pratibha Kumari Edited By:
Updated: Mon, 20 Jun 2016 06:56 PM (IST)

धोखाधड़ी के मामले में फंसीं रितिक रोशन की पूर्व पत्‍नी सुजैन खान अपने बचाव में सामने आई हैं।

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नई दिल्ली। रितिक रोशन की पूर्व पत्नी और डिजाइनर सुजैन खान पर गंभीर आरोप लगा है। गोवा पुलिस नेे कथित तौर पर 1.87 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के केस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, Emgee Properties नामक रियल स्टेट कंपनी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सुजैन ने उनके सामने एक आर्किटेक्ट होने का झूठा दावा किया था।

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हालांकि समाचार एजेंसियों के मुताबिक, सुजैन ने अपने बचाव में सामने आते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन आरोपों को झूूठा व अपमानजनक बताया है। सुजैन केे मुताबिक, यह कंपनी द्वारा दबाव बनाने की रणनीति है। सुजैन इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश्ा की है। सुजैन ने कहा कि शिकायत में कही गईं बातें निरर्थक हैंं और केस उन्हें धमकाने व दबाव डालने के लिए किया गया है, ताकि अनुबंध के उल्लंघन से हुए नुकसान की भरपाई और बकाया राशि को पाने के लिए उनकी तरफ से शुरू की गई कार्रवाई वो वापस ले लें।

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इससे पहले कंपनी की मैनेजिंग पार्टनर मुदित गुप्ता ने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में कहा था कि सुजैन ने प्रोफेशन के तौर पर खुद को आर्किटेक्ट और डिजाइनर बताया था। इसके बाद सितंबर, 2013 में कंपनी ने डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट सर्विसेज के लिए सुजैन के साथ लिखित में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मुदित गुप्ता के मुताबिक, सुजैन के दावे पर यकीन करते हुए कंपनी ने उन्हें 1.87 करोड़ रुपए दिए थे। बाद में जब देखा गया कि सुजैन का काम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तब कंपनी को शक हुआ कि वह आर्किटेक्ट और डिजाइनर नहीं हैं जैसा कि उन्होंने दावा किया था। कंपनी के पास नॉर्थ गोवा में नायरा कॉम्प्लेक्स नामक एक प्रोजेक्ट है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुजैन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तय समय में प्रोजेक्ट डिलीवर करने में असफल रहीं।

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वहीं कंपनी के वकील अरुण ब्रास डे सा ने कहा कि पुलिस इस मामले में एफआईआर करने में आनाकानी कर रही थी। इसलिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट के निर्देश देने से पहले ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।सुजैन से जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट में उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नंबर देने से इनकार कर दिया। आखिरकार काउंसिल में पूछताछ करने पर पता चला कि सुजैन उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं।
पुलिस सबइंस्पेक्टर रश्मि ने बताया कि सुजैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 430 (धोखाधड़ी) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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